इंदौर । गरीब परिवारों को राशन सामग्री वितरित करने का काम चल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज और आधार नंबर उपलब्ध नहीं होने से अस्थाई पात्रता पर्ची बनाई गई है। इस पर जुलाई 2021 तक ही राशन सामग्री दी जाएगी।
जुलाई के बाद उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए स्थायी पात्रता पर्ची अनिवार्य की गई है। शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने गरीब परिवारों को स्थायी पात्रता पर्ची जारी करने को लेकर निर्देश दिए है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार का कहना है कि हितग्राहियों को समग्र आईडी, पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर अपने क्षेत्र के वार्ड कार्यालय के प्रभारी व झोन प्रभारी या ग्राम पंचायत के सचिव को 26 जुलाई तक जमा करवाना है। फिर स्थायी पात्रता पर्ची बनाई जाएगी। उसके बाद ही उचित मूल्य की दुकानों से राशन दिया जाएगा।
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