भोपाल. शिवराज केबिनेट की हुई बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि नवरात्रों में रात 10 : 00 बजे तक गरबे हो सकेंगे लेकिन बड़े आयोजनों (कमर्शियल) पर रोक रहेगी. गरबा आयोजन में कोरोना गाइड लाइन सहित सभी नियमो का पालन करना होगा जो कोविड़ प्रोटोकॉल में आते है. वही रावण दहन भी छोटे स्तर पर होंगे. बड़े आयोजनों के लिए परमिशन लेना होगी. केबिनेट की मीटिंग में लिए गए निर्णय से गरबा प्रशासकों में खासा उत्साह का संचार हुआ वही गरबा खेलने वाली बालिकाओं के चेहरे पर मुस्कान लाना वाला काम हुआ. प्रदेश में दुर्गा उत्सव के दौरान अब गरबा का आयोजन भी किया जा सकेगा. सोसायटी और कालोनियों में इसके आयोजन की अनुमति रहेगी पर व्यवसायिक तौर पर होने वाला गरबा नहीं होगा. इसी तरह पंडालों में डीजे और बैंड भी सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन करते हुए बजाए जा सकेंगे. यह निर्णय मंगलवार को देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. राज्य सरकार के प्रवक्ता गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई. इसमें मुख्यमंत्री ने सभी को कोरोना गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि जांच किसी भी सूरत में 70 हजार प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए. दुर्गा प्रतिमा के लिए वही नियम लागू होंगे, जो गणेश प्रतिमा के संबंध में थे. चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे. प्रतिमा विसर्जन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
Water conservation messages echo across Nipania’s Garba pandals : Grand theatrical performances depicting Goddess Kali and Lord Narasimha captivate audiences
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